किराना दुकान के लिए लोन कैसे लें (sc ) छत्तीसगढ़ | मिनीमाता योजना | Minimata svavlamban yojana cg

वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ बेरोगारी भी बढ़ने लगी है ।लोग बड़ी-बड़ी डिग्रियां ले कर बेरोजगार घूम रहे है।ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी दूसरे प्रदेशों में रोजी मजदूरी करने चले जाते हैं।

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शहरों के साथ-साथ गॉवों में भी कुछ लोग बेरोजगारी का बहाना बनाकर गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जिससे उनके तथा उनके परिवार का भी जान जोखिम में पड़ जाता है।चोरी,डकैती, सेंधमारी ,फ्राड आदि दिनोंदिन बढ़ते जा रहा है।आदालतों में दिन प्रतिदिन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

शासन के द्वारा समय -समय पर अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जन  कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है।लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ नही ले पाते ।इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वरोजगार हेतु कई योजनाएँ चलाई जा रही है उन योजनाओं में से जो एक योजना चलाई जा रही है उस योजना का नाम है’मिनीमाता स्वावलम्बन योजना।’

मिनीमाता स्वालम्बन योजना छत्तीसगढ़ 
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के असहाय ,निर्धन व्यक्ति जो स्वरोजगार की चाह रखता है ऋण ले सकता है और अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकता है। इस योजना के द्वारा लोगों को सरकार के द्वारा दुकानदारी के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।दुकानदारी के अतिरिक्त अन्य रोजगार के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

मिनीमाता स्वावलम्बन योजना के लिए पात्रता-

1.अनुसूचित जाति व्यक्ति हो और 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच हो ,इससे अधिक उम्र का न हो।
2.दुकानदारी के लिए स्वयं का भूमि ,या अन्य विधिवत तरीके से खरीदा गया,दान से प्राप्त भूमि का होना आवश्यक है।
3.आवेदक अनुसूचित जाति प्राधिकृत क्षेत्र का निवासी हो।
4.किसी संस्था से ऋण आदि का कर्जदार न हो।
5.आठवी पास हो,महिला और विकलांग व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण –

पात्र हितग्राही को बैंक के माध्यम से 6 % साधारण व्याज दर पर 2 लाख रूपये तक राशि 3 वर्षों के लिए  दिया जाता है जिसकें 75 % अनुदान राशि होता है ,अर्थात 75 % राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है |

आवश्यक दस्तावेज –

आधार कार्ड

योग्यता प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

निवास का प्रमाण

पासपोर्ट साइज़ फोटो

बी वन नक्शा खसरा
आवेदन कब और कहां करें?
♦ मिनी माता स्वावलम्बन योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया सरल करके बताया जा रहा है ताकि आसानी से समझ मे आ जाये यदि कहीं पर समझ मे नही आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं।
♦ यह योजना अनुसूचित जाति प्राधिकरण क्षेत्रों में ही लागू है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस योजना के द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है।तो चलिए आवेदन करने के तरीके को समझने का प्रयास करते हैं।
♦ मिनीमाता स्वावलम्बन योजना के लिए अपने जिले के जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कलेक्टर कार्यलय ,कार्यपालन अधिकारी,जिले के क्षेत्राधिकारी से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।
♦ इस हेतु आधार कार्ड,योग्यता प्रमाण पत्र,राशन कार्ड,अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित हो कर आवदेन प्राप्त किया जा सकता है।दुकान का निर्माण हेतु बी वन नक्शा खसरा भी प्रस्तुत करना होता है।
♦इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी आवेदन प्राप्त करते समय अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

♦आवेदन जमा करने के पश्चात सभी दस्तावेज सहीं पाए जाए जाने पर बैंक के माध्यम से लोन दिया जाता है जिसको हितग्राही द्वारा आसान किस्तों में जमा करना होता है।

♦मिनीमाता स्वावलम्बन योजना के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय द्वारा समय-समय पर आवेदन भरने हेतु तिथि निर्धारित किया जाता है।

दोस्तों इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें।इस योजना के सम्बंध में आप लोगों का कोई सवाल होतो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर जरुर करें

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