छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़े । cg voter list men nam kaise jode

क्या आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है,क्या आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहते हैं,क्या आप लोकतंत्र रूपी महाकुंभ में भाग लेना चाहते हैं,क्या आप देश के शासन में योग्य और जनता के हितों को महत्व देने वाले प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं तो निश्चित ही यह आर्टिकल आपके लिए ही है।इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद आप आसानी से घर बैठे ही online अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं।




भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक-एक वोट का कितना महत्व है,आपको बताने की आवश्यकता नही हैं।एक वोट से कोई भी व्यक्ति जीतकर शासन में हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है।यदि आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप भाग लेना चाहते हैं,तो भी आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।

मतदाता सूची क्या है-

मतदाता सूची एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले वयस्क लोगों का एक सूची होता है ,जिन्हें वोट डालने का अधिकार होता है। ये मतदाता सूची लोकसभा,विधानसभा व पंचायत चुनाव के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।संविधान में इस बात का उल्लेख भी है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी ही निश्चित समय तक शासन करेगा उसके पश्चात पुनः चुनाव कराया जाएगा।


मतदाता सूची में नाम होना क्यों आवश्यक है-

मतदाता सूची में नाम होना क्यों आवश्यक है, वैसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि आप सभी इसके फायदे के बारे में जानते हैं।फिर भी इसके कुछ फायदे के बारे आपको बताना चाहते हैं ।मतदाता सूची में नाम होने के सबसे बड़ा फायदा यह है, कि


शासन द्वारा लागू किये गए ज्यादातर योजनाओं का लाभ मतदाता सूची के आधार पर ही मिलता है।


मतदाता सूची में नाम जुड़ने से आप अपने पसन्द के प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं।


मतदाता सूची में नाम जुड़ने से वोटर आईडी बनता है जो पहचान पत्र के रूप में काम आता है।

आप स्वयं भी चुवा लड़ सकते हैं |

इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम होने के कई फायदे हैं।


वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने ,संशोधन ,काटने हेतु फार्म का प्रकार-


1.फार्म-6  नवीन मतदाता का नाम जोड़ने लिए।


2.फार्म-7 मतदाता सूची से नाम काटने के लिए।


3.फार्म -8 नाम बदलने या संशोधन के लिए।


4.फार्म-8 (क)-स्थान परिवर्तन के लिए।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने आवश्यक दस्तावेज –

पासपोर्ट फोटो

आयु प्रमाण पत्र– अंकसूची ,अन्य दस्तावेज जिसमें जन्मतिथि हो |

पते का प्रमाण पत्र – राशन कार्ड ,आधार कार्ड ,अन्य

टिप-फोटो , आयु,पते का प्रमाण वाला दस्तावेज 2mb से अधिक का नही होना चाहिए।

इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

मतदाता सूची में नाम कैसे जोड़ें

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के दो तरीके हैं।आप को अपने सुविधा अनुसार उस तरीके का चुनावकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़वा सकते हैं।वैसे तो ज्यादातर लोग ऑफलाइन ही b.l.o.के पास जाकर फार्म6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाते हैं।पर अब सारी चीजों को डिजीटलाईजेशन किया जा रहा है। यह सुविधा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में भी है।आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से online अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।


1.Voter List Online नाम कैसे जोड़ें-

step 1- यदि आप अपना नाम मतदाता सूची में online जुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर को ओपन करना है और उसके सर्च बार में ceochhattisgarh.nic.in टाइप कर सर्च करना है ,सर्च करते ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का ऑफिसियल वेबसाइट पर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा ,आपको उस पर क्लिक करना है ।

step 2. अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा | होम पेज पर हैडर बार में दिए गये मतदाताओ के लिए के इंटरफेस पर क्लिक करना है | जिससे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने /संशोधन करने के लिए NVSP में ऑनलाइन आवेदन करें के इंटरफेस पर क्लिक करना है |

step 3- अब एक पॉप अप ओपन होगा ,आपको ok पर क्लिक करना है ,क्लिक करते ही आप NVSP के वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जायेंगे |आपके मोबाइल स्क्रीन पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल खुल जाएगा उसमें आपको फार्म-6 को खुलना है जैसे कि नीचे स्क्रीन शॉट द्वारा दिखाया गया है।



step 4- फार्म -6 जैसे ही खुलेगा आपको फार्म भरने के लिए माध्यम का चयन करना है |सुविधा अनुसार हिंदी या अंग्रेजी माध्यम का चयन करना है ,फिर क्रमशः राज्य ,जिला व विधानसभा/संसदीय निर्वाच क्षेत्र का चयन करना है।भरते समय एक विशेष ध्यान इस बात पर देना है कि जिसमें तरांकन का चिन्ह लगा है उस कालम को भरना अनिवार्य है।



फिर क्रमशः नाम,उपनाम,नातेदार का नाम,उपनाम,नातेदारी का किस्म भरना है।(ये सभी कालम अंग्रेजी लैटर में भरना होगा ,हिंदी ट्रांसलेटर के मदद सभी जानकारी आटोमेटिक हिंदी बदल जायेगा )

उम्र या जन्मतिथि ,आवेदक का लिंग-male,female,other. वर्तमान निवास का पता।यदि वर्तमान और स्थाई निवास एक है तो स्थाई निवास वाले कालम को भरने की आवश्यकता नही है।बस ‘उपर्युक्त के समान’ को टच कर देना है।


अब वोटरलिस्ट में आप जिसके नाम के पास अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं उसका EPC नम्बर भरना पड़ेगा,अंत में निःशक्तता का प्रकार भरेंगे यदि हो तो।इसके बाद ईमेल आईडी व मोबाइल नम्बर भरेंगे। (दोनों वैकल्पिक है)


अब फोटो,आयु प्रमाण पत्र,दस्तावेज का प्रकार भरना है,फिर पते का प्रमाण व दस्तावेज का प्रकार भरना है।फोटो और जो दस्तावेज आयु  और पते के प्रमाण के लिए देंगे, उसे मोबाइल गैलरी से अपलोड कर लेना है। अंत में घोषणा को भरना है,स्थान ,दिनांक और नीचे दिए कैप्चा को भरकर भेजें पर क्लिक कर देना है।

इस तरह आपका आवेदन सबमिट हो जायेगा और आपको आपके आवेदन का पावती प्राप्त हो जिसे प्रिंट कराकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है | इस तरह आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना नाम वोटर लिस्ट में जुडवा सकते हैं |

(टिप-फोटो , आयु,पते का प्रमाण वाला दस्तावेज 2mb से अधिक का नही होना चाहिए।आप रिसाइजर एप्प के मदद से उसका mb कम कर लेंगे।आयु और पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज कौन-कौन से लगेगा आप उस कालम को टच करेंगे तो विकल्प दिखा देगा।
)

2.वोटर लिस्ट में ऑफलाइन नाम कैसे जोड़ें-

इस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको अपने नजदीकी BLO के पास जाकर फार्म 6 भरकर जमा कर देना है।इसके लिए समय-समय पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है।

छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें


दोस्तों यदि आप को online फार्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।हम शीघ्र ही आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे।दोस्तों इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलना। इसी तर्क की उपयोगी जानकारी के छत्तीसगढ़ का आपका अपना जाना पहचाना वेबसाइट hamargaon.com का नियमित विजित जरुर करते रहें | जय हिंद

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –

वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़े

ceochhattisgarh.nic.in में जाकर ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं |

क्या मैं ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकता हूँ ?

ceochhattisgarh.nic.in में जाकर ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं |

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?

पासपोर्ट फोटो
आयु प्रमाण पत्र- अंकसूची ,अन्य दस्तावेज जिसमें जन्मतिथि हो |
पते का प्रमाण पत्र – राशन कार्ड ,आधार कार्ड ,अन्य



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