क्या पति और पत्नी दोनों ले सकते हैं ,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ?

यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पति और पत्नी दोनों ले रहे हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो नियम बनाया गया है ,उसके अनुसार एक ही परिवार के 1 से अधिक लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है।  भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तीन किस्तों में  2000- 2000 रुपये करके साल में कुल ₹6000 सीधे उनके खातों में भेजती है।  इस योजना को लेकर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है वह है कि क्या पति और पत्नी बनी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं?

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 क्या पति और पत्नी दोनों प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं-

पति और पत्नी दोनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते, यदि ऐसा कोई करता है तो उसे सरकार फर्जी करार देते हुए रिकवरी करेगी।  यदि पति-पत्नी दोनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो सरकार ऐसे किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनसे लिए गए पैसे वसूली कर रही है।

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 कहां जमा करना होगा वसूली की राशि-

सरकारी आंकड़ों की मानें तो देश में लगभग 42 लाख से ज्यादा लोग अपात्र तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं | यह रकम ₹2900 करोड़ से भी ज्यादा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है , उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश , आसाम ,उत्तर प्रदेश ,बिहार ,पंजाब में अपात्र किसानों से वसूली शुरू हो चुका है।

ऐसे किसान जिन्होंने पति और पत्नी दोनों के नाम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, सरकार द्वारा उन्हें एक का पैसा वापस करने का नोटिस जारी किया जा रहा है | अपात्र किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय में केश में पैसा जमा करना होगा | पैसा जमा करने पर उन्हें रसीद दी जाएगी, उसके बाद उनका नाम डाटा से हटा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण नियम-

➤ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत बहुत कोशिश में अपात्र की श्रेणी में आ गए हैं। यदि किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा यानी पति और पत्नी दोनों में से किसी एक में पिछले साल टैक्स भरा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

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➤ इसके अलावा यदि कोई किसान किसी दूसरे की छतों पर किसानी का काम करता है फिर भी एक किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा इसके अलावा ऐसे किसान जिनके नाम पर खेत न होकर माता-पिता या दादा-दादी के नाम है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

➤ अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है और यदि वह खेती जमीन का मालिक है, तो वे भी यह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके साथ-साथ मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो यह लोग भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। पात्रों की श्रेणी में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर इंजीनियर वकील चार्टर्ड अकाउंट या उनके परिवार वाले भी नही आते है | इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

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